भूमिका: जीवन से लेकर मृत्यु तक — “संबल” आपका साथी
मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना जन्म से जीवन के अंतिम क्षण तक श्रमिक परिवारों की सहायता के लिए एक समग्र सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों—निर्माण, गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स इत्यादि—को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न लाभ प्रदान करती है। इन योजनाओं में शामिल हैं:
- अंत्येष्टि सहायता
- अनुग्रह सहायता (मृत्यु—दुर्घटना और सामान्य, आंशिक अपंगता, स्थाई अपंगता)
- प्रसूति सहायता
- महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन योजना
नीचे क्रमबद्ध रूप से इन योजनाओं का विवरण दिया गया है:
१. अंत्येष्टि सहायता (अंतिम संस्कार)
लाभांश
अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत पारिवारिक सदस्य को ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है, ताकि वे अंतिम संस्कार (दाह संस्कार) की प्रारंभिक आवश्यकताओं में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें।
पात्रता
- श्रमिक संबल योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
- मृत्यु मध्यप्रदेश में हुई हो।
- वारिस के पास आवश्यक दस्तावेज़ जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, संबल ID, बैंक विवरण आदि होने चाहिए।
दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- संबल/समग्र ID
- आवेदन पत्र (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
- बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)
आवेदन कैसे करें
- Sambal पोर्टल (sambal.mp.gov.in या sambal.mponline.gov.in) पर लॉगिन करके "अंत्येष्टि सहायता" विकल्प चुनें।
- ID व दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन जमा करें।
- आवेदन की स्थिति Sambal पोर्टल पर चेक की जा सकती है।
- यदि पोर्टल बंद है, तो नजदीकी MP Online Kiosk या श्रम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
२. अनुग्रह सहायता (मृत्यु—दुर्घटना या सामान्य)
लाभ राशि
- दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख।
- सामान्य मृत्यु (दुर्घटना रहित) पर ₹2 लाख।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस लाभ के अंतर्गत विभिन्न अवसरों पर करोड़ों रुपये श्रमिक परिवारों को सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं; जैसे 13 जून 2025 को 6,821 प्रकरणों में ₹150 करोड़ का वितरण हुआ और 30 अप्रैल 2025 को 27,523 प्रकरणों में ₹600 करोड़ का भुगतान किया गया।
पात्रता
- मृतक व्यक्ति Sambal में पंजीकृत असंगठित श्रमिक होना चाहिए।
- मृत्यु दुर्घटना या अन्य किसी कारण से हुई हो।
- समय सीमा में आवेदन होना चाहिए (आम तौर पर मृत्यु के बाद कुछ महीनों में)।
दस्तावेज़
- संबल/समग्र ID
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण (DBT के लिए)
- आवेदन पत्र
- अतिरिक्त प्रमाण (जैसे दुर्घटना रिपोर्ट, जहां आवश्यक हो)
आवेदन प्रक्रिया
- Sambal पोर्टल पर "अनुग्रह सहायता (मृत्यु)" विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- बैंक खाते में राशि सीधे जमा हो जाती है।
- पोर्टल पर आवेदन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
३. अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थाई अपंगता)
लाभांश
यदि श्रमिक दुर्घटना या गंभीर घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता से गृहस्थ हो जाता है, तो उसे ₹1,00,000 तक की सहायता प्राप्त होती है।
पात्रता
- Sambal में पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए।
- चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित आंशिक स्थायी अपंगता होनी चाहिए।
- अपंगता के प्रमाण पत्र के साथ समयसीमा में आवेदन करना अनिवार्य है।
दस्तावेज़
- संबल / समग्र ID
- मेडिकल बोर्ड से प्राप्त अपंगता प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण
- आवेदन पत्र
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन: Sambal पोर्टल → “अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता)” विकल्प → दस्तावेज़ अपलोड → आवेदन भेजें।
ऑफलाइन: MP Online Kiosk या श्रम कार्यालय।
४. अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता)
लाभ राशि
स्थायी अपंगता के लिए प्रदेश सरकार ₹2,00,000 तक की सहायता राशि प्रदान करती है।
पात्रता और नियम
- Sambal योजना में पंजीकृत श्रमिक।
- दुर्घटना या बीमारी से स्थायी अपंगता।
- प्रमाणिक मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- निर्धारित समयसीमा में आवेदन।
दस्तावेज़
- Sambal/समग्र ID
- मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण
- आवेदन पत्र
आवेदन प्रक्रिया
Sambal पोर्टल पर जाकर संबंधित विकल्प चुनें, दस्तावेज़ अपलोड करें, और आवेदन सबमिट करें।
५. प्रसूति सहायता योजना
लाभ राशि
- महिला श्रमिकों को ₹4,000 प्रसव-पूर्व सहायता और ₹12,000 प्रसव के बाद की सहायता के रूप में कुल ₹16,000 तक की राशि मिलती है।
पात्रता
- Sambal में पंजीकृत महिला असंगठित क्षेत्र की श्रमिक।
- गर्भावस्था की चिकित्सा पुष्टि होनी चाहिए।
- यह सुविधा केवल पहली और दूसरी संतान पर ही उपलब्ध है।
दस्तावेज़
- Sambal/समग्र ID
- आधार (महिला का)
- गर्भावस्था प्रमाणीकरण (ANM/ASHA/चिकित्सक द्वारा)
- प्रसव प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण
- आवेदन पत्र
आवेदन प्रक्रिया
प्रथम प्रसव-पूर्व सहायता के लिए समय रहते आवेदन करें; प्रसव के बाद की सहायता के लिए समयसीमा के भीतर दस्तावेज़ जमा करें। Sambal पोर्टल या स्थानीय MP Online केंद्र का उपयोग करें।
६. महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन योजना
लाभांश
- Sambal योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कॉलेज लेवल की शिक्षा के लिए पूर्ण शुल्क माफी या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है।
पात्रता
- श्रमिक Sambal में पंजीकृत होना चाहिए।
- छात्र/छात्रा का समग्र परिवार ID में होना चाहिए।
- उन्हें किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त होना चाहिए।
दस्तावेज़
- छात्र का समग्र ID
- माता-पिता का Sambal पंजीयन प्रमाण
- कॉलेज प्रवेश पत्र और फीस संरचना
- बैंक विवरण (कॉलेज का)
- पूर्व अंकपत्र और Bonafide प्रमाणपत्र
आवेदन प्रक्रिया
Sambal पोर्टल पर “महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन” विकल्प के माध्यम से आवेदन करें। फीस सीधे कॉलेज खाते में DBT के ज़रिए जमा हो जाती है।
अन्य लाभ और विवरण
- योजना में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल किए गए हैं — जैसे डिलीवरी एजेंट्स—जिन्हें सभी लाभ समान रूप से मिलते हैं।
- Sambal हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत ₹5 लाख तक वार्षिक निशुल्क चिकित्सा पॉलिसी का लाभ मिलता है।
- लाभार्थी को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्रदान की जाती है, जिससे रियायती दर पर राशन भी प्राप्त किया जा सकता है।
सारांश तालिका
| योजना का नाम | लाभ राशि/विवरण |
|---|---|
| अंत्येष्टि सहायता | ₹5,000 (अंतिम संस्कार सहायता) |
| अनुग्रह सहायता (दुर्घटना मृत्यु) | ₹4,00,000 |
| अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु) | ₹2,00,000 |
| अनुग्रह सहायता (आंशिक अपंगता) | ₹1,00,000 तक |
| अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता) | ₹2,00,000 तक |
| प्रसूति सहायता | कुल ₹16,000 (प्रसव-पूर्व ₹4,000 + प्रसव-पश्चात ₹12,000) |
| महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन | कॉलेज फीस का पूर्ण भुगतान |
निष्कर्ष: “संबल” — श्रमिकों का समर्पित साथी
संबल 2.0 योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक व्यापक पहल है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों को जीवन की कठिनाइयों में आर्थिक संक्रमण को सहज बनाने में मदद करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा—हर चरण में यह योजना एक मजबूत सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है।

